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PAN-Aadhaar लिंक करने की ये है आखिरी तारीख, अगर नहीं किया तो सकता है इनएक्टिव

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Posted On:Saturday, December 27, 2025

अगर आपने अभी तक अपना PAN (Permanent Account Number) आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाने के लिए अब PAN और आधार का जुड़ाव अनिवार्य है। यदि आप 31 दिसंबर 2025 की समयसीमा चूक जाते हैं, तो आपका PAN कार्ड केवल एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह जाएगा।

31 दिसंबर 2025: क्यों है यह तारीख खास?

आयकर विभाग (CBDT) के नए निर्देशों के अनुसार, उन सभी करदाताओं को राहत दी गई है जिन्होंने अपना PAN कार्ड आधार एनरोलमेंट ID (आधार नंबर मिलने से पहले वाली पर्ची) के जरिए बनवाया था। ऐसे लोगों के पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है कि वे अपना आधार नंबर पोर्टल पर जाकर अपडेट करें।

चेतावनी: 1 जनवरी 2026 से बिना आधार लिंक वाले सभी PAN कार्ड 'इनएक्टिव' (निष्क्रिय) घोषित कर दिए जाएंगे।


इनएक्टिव PAN के गंभीर परिणाम

यदि आपका PAN निष्क्रिय हो जाता है, तो आप न केवल कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं, बल्कि आपके रोजमर्रा के वित्तीय काम भी रुक जाएंगे:

  1. ITR और रिफंड: आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। यदि आपका पिछला कोई रिफंड बाकी है, तो वह भी खाते में नहीं आएगा।

  2. भारी टैक्स की मार: निष्क्रिय PAN होने पर बैंक और अन्य संस्थान आपकी आय पर सामान्य से कहीं ज्यादा दर (अक्सर 20% या अधिक) पर TDS/TCS काटेंगे।

  3. KYC फेलियर: बैंक खाता खोलना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना या शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि आपका KYC अधूरा माना जाएगा।

  4. ऋण (Loan) में बाधा: होम लोन या पर्सनल लोन के आवेदन तुरंत खारिज कर दिए जाएंगे।

लिंक करने की प्रक्रिया और शुल्क

सरकार ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग नियम बनाए हैं:

  • एनरोलमेंट ID वाले: जिन लोगों ने एनरोलमेंट ID से PAN बनवाया था, वे 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी जुर्माने के लिंक कर सकते हैं।

  • पुराने PAN कार्ड धारक: जिनका PAN 1 जुलाई 2017 से पहले का है और उन्होंने अब तक लिंक नहीं किया, उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 234H के तहत 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।

  • फिर से एक्टिवेट करना: यदि आपका PAN इनएक्टिव हो गया है, तो उसे दोबारा सक्रिय करने के लिए भी 1,000 रुपये का जुर्माना और आधार लिंकिंग अनिवार्य है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे सक्रिय होने में लगभग 30 दिन का समय लग सकता है।

कैसे करें ऑनलाइन लिंक? (स्टेप-बाय-स्टेप)

आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में यह काम पूरा कर सकते हैं:

  1. इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर जाएं।

  2. होमपेज पर 'Quick Links' सेक्शन में 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें।

  3. अपना PAN और आधार नंबर दर्ज करें।

  4. यदि शुल्क लागू है, तो 'e-Pay Tax' के जरिए 1,000 रुपये का भुगतान करें।

  5. ओटीपी (OTP) के जरिए सत्यापन करें और रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।

निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया के इस दौर में अपनी वित्तीय पहचान को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। 31 दिसंबर 2025 का इंतजार न करें, क्योंकि आखिरी दिनों में सर्वर पर लोड बढ़ने से आपको दिक्कत हो सकती है। आज ही अपने PAN-आधार की स्थिति जांचें और निश्चिंत हो जाएं।


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